अगर आप बालिग हैं तब भी घरवालों को सूचना दिये बिना चोरी-छिपे शादी नहीं कर पाएंगे. गुजरात सरकार इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव करने जा रही है. कई कम्युनिटी ग्रुप्स की मांगों के बाद सरकार ने एक नया प्रपोजल पेश किया है.
नया नियम लागू होने के बाद भागकर शादी करने वाले कपल्स के लिए यह प्रस्तावित बदलाव बड़ा झटका साबित हो सकता है! इन नियमों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि शादी से पहले माता-पिता को इसके बारे में अनिवार्य रूप से सूचना दी जाएगी.
गुजरात के उपमु्ख्यमंत्री हर्ष संघवी की तरफ से लाये गये प्रस्ताव का मकसद मौजूदा ‘गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज एक्ट’को हाई-स्क्रूटनी, मल्टी-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस से बदलना है. प्रपोजल की सबसे खास बात दूल्हा और दुल्हन की तरफ से अब ‘डिक्लेरेशन’ की जरूरत होगी. कपल्स को अब रिकॉर्ड पर यह बताना होगा कि क्या उनके पेरेंट्स को उनके इस रिश्ते के बारे में पता है? यह सिर्फ एक फॉर्मैलिटी नहीं होगी.
असिस्टेंट रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करके 10 वर्किंग डेज के अंदर दोनों पार्टियों के पेरेंट्स को इसकी सूचना देनी होगी. पेरेंट्स के आधार कार्ड से लेकर शादी के इनविटेशन तक की पूरी जांच पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से की जाएगी.