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अवैध अतिक्रमण पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की सख्त कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान 500 नग फ्लाई ऐश ब्रिक्स, 15 एंगल पाइप और 6 टीन शीट जप्त की गईं। जब्त सामग्री का जप्तीनामा तैयार कर चालान के माध्यम से प्रोजेक्ट डिपो कोटा भेज दिया गया। इससे पूर्व संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ग) एवं लोक संपत्ति अधिनियम 1989 की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा चुका है।

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा लगातार अवैध कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर नियंत्रण के लिए प्रदेशभर में नियमित गश्त और सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पहल से वन क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग रही है।

कोटा परियोजना मंडल, बिलासपुर के अंतर्गत परिक्षेत्र भैंसाझार के रतनपुर सर्किल के जूनाशहर बीट के कक्ष क्रमांक PF/1621 में अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया। यहां श्री संतोष सोनी, निवासी रतनपुर द्वारा वन भूमि पर टीन और लोहे से अवैध शेड का निर्माण किया गया था।

उपमंडल प्रबंधक, कोटा द्वारा जारी नोटिस (पत्र क्रमांक 98/2026, दिनांक 11 अप्रैल 2026) के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर वन विभाग की टीम ने 12 अप्रैल 2026 को कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अवैध टीन शेड को हटा दिया। कार्रवाई के दौरान 500 नग फ्लाई ऐश ब्रिक्स, 15 एंगल पाइप और 6 टीन शीट जप्त की गईं। जब्त सामग्री का जप्तीनामा तैयार कर चालान के माध्यम से प्रोजेक्ट डिपो कोटा भेज दिया गया। इससे पूर्व संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ग) एवं लोक संपत्ति अधिनियम 1989 की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा चुका है।

यह कार्रवाई क्षेत्रीय महाप्रबंधक बिलासपुर और मंडल प्रबंधक कोटा के निर्देशन में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वैभव साहू के नेतृत्व में की गई। अभियान में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और सुरक्षा श्रमिक शामिल रहे। प्रबंध संचालक श्री प्रेम कुमार ने इस प्रभावी कार्रवाई के लिए टीम की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसी तरह सतर्कता के साथ वन संरक्षण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आगामी गोपनीय प्रतिवेदन में वन सुरक्षा एवं संवर्धन में योगदान को भी शामिल करने की बात कही गई है।

Hariram Chaurasia

हरीराम चौरसिया, जिन्हें हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में 34 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वे देश के प्रतिष्ठित अखबार 'दैनिक जागरण' सहित अन्य कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के साथ कार्य कर चुके हैं और निष्पक्ष एवं तथ्यपरक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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